रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए जमीनों के वर्तमान बाजार मूल्य गाइडलाइन दर की प्रभावशीलता 30 जून 2020 तक बढ़ा दी है। इस तिथि तक वर्ष 2019-20 के लिए प्रभावी बाजार मूल्य गाइडलाइन दर और उसके उपबंध ही प्रभावी रहेंगे।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश आज जारी कर दिए गए हैं।
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