नई दिल्लीः एम्स अस्पताल में स्टाफ से मारपीट करने के मामले में दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और आप विधायक सोमनाथ भारती को दो साल की सजा सुनाई गई है। हालांकि उच्च अदालत में अपील के लिए वक्त देते हुए अदालत ने भारती को जमानत दे दी है। बता दें कि मामले में सुनवाई करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को आप विधायक सोमनाथ भारती को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। जबकि अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया था।
दरअसल मामला 2016 का है। जबं आप विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ 9 सितंबर 2016 को एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने हौजखास थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। सुरक्षा अधिकारी का आरोप था कि भारती व अन्य ने सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण करने की कोशिश की। इतना ही नहीं अस्पताल की शांति भंग करने का प्रयास भी किया। शिकायत में कहा गया था कि तीन सौ अधिक समर्थकों के साथ आरोपी विधायक ने सुरक्षा अधिकारी की पिटाई की थी। इस मामले में भारती की गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि उन्हें जमानत मिल गई थी।
Somnath Bharti is filing an appeal. We are confident that justice will be done to him at the appellate level: Aam Aadmi Party
— ANI (@ANI) January 23, 2021