MLA सोमनाथ भारती को कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा, AIIMS में मारपीट मामले में हुई सुनवाई, हाईकोर्ट से मिली जमानत | The Court had sentenced two years imprisonment to him for assaulting AIIMS security staff in 2016

MLA सोमनाथ भारती को कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा, AIIMS में मारपीट मामले में हुई सुनवाई, हाईकोर्ट से मिली जमानत

MLA सोमनाथ भारती को कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा, AIIMS में मारपीट मामले में हुई सुनवाई, हाईकोर्ट से मिली जमानत

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:57 PM IST
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Published Date: January 23, 2021 11:44 am IST

नई दिल्लीः एम्स अस्पताल में स्टाफ से मारपीट करने के मामले में दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और आप विधायक सोमनाथ भारती को दो साल की सजा सुनाई गई है। हालांकि उच्च अदालत में अपील के लिए वक्त देते हुए अदालत ने भारती को जमानत दे दी है। बता दें कि मामले में सुनवाई करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को आप विधायक सोमनाथ भारती को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। जबकि अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया था।

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दरअसल मामला 2016 का है। जबं आप विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ 9 सितंबर 2016 को एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने हौजखास थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। सुरक्षा अधिकारी का आरोप था कि भारती व अन्य ने सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण करने की कोशिश की। इतना ही नहीं अस्पताल की शांति भंग करने का प्रयास भी किया। शिकायत में कहा गया था कि तीन सौ अधिक समर्थकों के साथ आरोपी विधायक ने सुरक्षा अधिकारी की पिटाई की थी। इस मामले में भारती की गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि उन्हें जमानत मिल गई थी।

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