जबलपुर, मध्यप्रदेश। ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने 27 फीसदी OBC आरक्षण पर रोक बरकरार रखा है।
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कोर्ट ने इसके अंतरिम आदेश जारी कर दिए है। साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि ओबीसी की सभी भर्ती प्रकिया 14% आरक्षण से ही हो। वहीं अब मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी।
बता दें कि इससे पहले भी ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कई याचिकाओं पर जवाब पेश नहीं किए गए।
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ऐसे में हाईकोर्ट का कहा था कि जब तक सभी याचिकाओं पर राज्य सरकार जवाब हाईकोर्ट में पेश नहीं करती तब तक ओबीसी को 27% आरक्षण पर रोक बरकरार रहेगी।
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फिलहाल प्रदेश में ओबीसी को 14% आरक्षण लागू रहेगा। दरअसल, मध्यप्रदेश की तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने का फैसला लिया था। इस फैसले के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में करीब 29 याचिकाएं दायर हुई थी। इन याचिकाओं को आधार पर इस फैसले को असंवैधानिक बताया गया था।
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