रायपुर। कोरोना के कारण बंद पड़े स्विमिंग पूल को पहले की तरह शुरू किए जाने को लेकर कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ स्विमिंग पूल शुरु किए जा सकेंगे।
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संचालक और तैराकों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। कलेक्टर ने स्विमिंग पूल आने वाले लोगों के लिए जरूरी नियमों का पालन करने की हिदायत दी है। आदेश के मुताबिक स्वमिंग करने आने वालों को जरूरी सामान साथ लाना होगा।
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स्विमिंग पूल में छोटे बच्चों, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं के प्रवेश प्रतिबंधित होगा। संचालक को थर्मल स्क्रीनिंग, सैनेटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। मेंबर के रिकॉर्ड रखने की भी व्यवस्था करनी होगी।
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