भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करें। मध्यप्रदेश शांति का प्रदेश रहा है। अब फैसला आने के बाद हम सब को आपसी भाई चारे बनाए रखे।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला आ गया है। सीजेआई रंजन गोगोई ने अपने फैसले में कहा कि है कि बाबरी मस्जिद खाली जगह में नहीं बनी थी। नीचे विशालकाय रचना थी। वहीं, नीचे जो संरचना थी वो इस्लामिक संरचना नहीं थी। कोर्ट ने कहा है कि हिंद अयोध्या को राम का जन्म स्थान मानते है। आस्था और विश्वास का केन्द्र है।
जानिए ये खास बातें
कोर्ट ने कहा है कि विवादित हिस्से का बंटवारा नहीं होगा, मुस्लिम को
मुस्लिम पक्षकार हक का दावा साबित नहीं कर पाया
हिंदू अयोध्या को राम का जन्म स्थान मानते है
राम मंदिर बनाने के आदेश कोर्ट ने दिए है।
22 दिसंबर 1949 को मूर्ति रखी गई थी।
. सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है।
. मस्जिद कब बनी इससे फर्क नहीं पड़ता है।
. नमाज की जगह को मज्जिद मामना से इनकार नहीं है।
. यह सरकारी जगह है।
. निर्मोही अखाड़े का दावा खारिज हो गया हैै।
. रामलला को मुख्य पक्षकार माना है।
.संविधान की नजर में सभी आस्थाएं समान हैं
कोर्ट आस्था नहीं सबूतों पर फैसला देती है- CJI
– अंदरूनी हिस्सा विवादित है. हिंदू पक्ष ने बाहरी हिस्से पर दावा साबित किया- CJI
– सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन दी जाए. यह जमीन या तो अधिग्रहित जमीन हो या अयोध्या में कहीं भी हो- CJI
– प्राचीन यात्रियों ने जन्मभूमि का जिक्र किया है- सीजेआई
– 1949 तक मुस्लिम मस्जिद में नमाज अदा करते थे- CJI रंजन गोगोई
– समानता संविधान की मूल आत्मा है – CJI
– सीजेआई ने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड का दावा विचार योग्य.
– हिंदू पक्ष ने कई ऐतिहासिक सबूत दिए- सीजेआई
– सीजेआई रंजन गोगोई ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि सभी धर्मों को समान नजर से देखना सरकार का काम है। अदालत आस्था से ऊपर एक धर्म निरपेक्ष संस्था हैं. 1949 में आधी रात में प्रतिमा रखी गई
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