मुंबई। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को कोर्ट ने जमानत दे दी है।
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Justice Chandrachud: we hold HC was incorrect in not granting bail. Arnab Goswami and two other accused be released on interim bail on a bond of Rs 50,000. Commissioner of Police is directed to ensure order is followed immediately.
Bail granted to #ArnabGoswami
— Bar & Bench (@barandbench) November 11, 2020
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जस्टिस चंद्रचूड़ ने अर्नब को जमानत नहीं देने के हाईकोर्ट के फैसले को गलत बताया है। अर्नब गोस्वामी और दो अन्य आरोपियों को 50,000 रुपये के बांड पर अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया।
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सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश के बाद पुलिस आयुक्त को तत्काल रिहाई सुनिश्चित करने को कहा है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के मुताबिक अपीलकर्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे जांच में सहयोग करें।