नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज पिता की संपत्ति में बेटी को भी हिस्सा मिलने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि संशोधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत एक बेटी अपने पिता की संपत्ति में भाई के समान बराबर की अधिकारी है।
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साल 2005 में पिता की संपत्ति पर बेटी के अधिकार को लेकर काननू बना था। जिसके तहत बेटा और बेटी दोनों के पिता की संपत्ति पर बराबर का अधिकार होना बताया गया था। इस कानून में यह स्पष्ट नहीं था कि अगर पिता की मृत्यु 2005 से पहले हुई हो तो क्या ये कानून परिवार पर लागू होगा या नहीं।
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इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अरुण मिश्रा की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि साल 2005 से पहले भी अगर पिता की मृत्यु हो गई है तो भी पिता की संपत्ति पर बेटी को बेटे के सामान बराबर अधिकार मिलेगा।
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