निलंबित IPS मुकेश गुप्ता को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, तीनों मामलों में लगाई रोक | Supreme Court Stay on Cases of Suspended IPS Mukesh Gupta

निलंबित IPS मुकेश गुप्ता को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, तीनों मामलों में लगाई रोक

निलंबित IPS मुकेश गुप्ता को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, तीनों मामलों में लगाई रोक

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:11 PM IST
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Published Date: September 4, 2019 4:27 pm IST

रायपुर: लंबे समय से मुसीबतों का समाना कर रहे निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। मुकेश गुप्ता के खिलाफ चल रहे तीनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। मामले में सुनवाई जस्टिस अरूण मिश्रा और जस्टिस एम आर शाह की बेंच में हुई और वकील महेश जेठमलानी,रवि शर्मा व पुलकित तारे ने मुकेश गुप्ता का पक्ष कोर्ट में रखा।

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बता दें कि मुकेश गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर मांग की थी कि उनके खिलाफ चल रहे मामलों की जांच राज्य के बाहर सीबीआई या किसी स्वतंत्र एजेंसी से करवाया जाए। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनके खिलाफ चल रहे तीनों मामलों पर रोक लगा दी है।

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गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ की कमान संभालने के साथ ही कांग्रेस सरकार ने आईपीएस मुकेश गुप्ता को निलंबित करते हुए जांच के आदेश दिए थे। मुकेश गुप्ता के खिलाफ अवैध तरीके से फोन टैपिंग, पद का दुरूपयोग करते हुए आय से अधिक संपत्ति अर्जित करना और मिक्की मेहता की मौत का मामला दर्ज है।

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