ऑस्ट्रेलिया: यहां के एक विश्वविद्यायय में पढ़ने वाली मुस्लिम छात्रा को विक्टोरिया प्रांत के उच्चतम न्यायालय ने 42 साल की सजा सुनाइ है, साथ ही यह भी कहा है कि उसे 31 साल 6 महीने तक पेरोल भी नहीं दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि छात्रा ने आईएसआईएस के नाम पर अपने मकान मालिक पर चाकू से हमला कर दिया था। हमले से मकान मालिक गंभीर रूप से घायल हो गया था। वहीं, कोर्ट में सुनवाई के दौरान छात्रा ने ‘अल्लाह हू अकबर’ के नारे भी लगाए थे।
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मिली जानकारी के अनुसार बाग्लादेश मूल की शोमा ने पढ़ाई करने के नाम पर ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया था, लेकिन वह यहां आईएसआईएस के संपर्क में आ गई थी और उसके लिए काम करने लगी थी। यह बात उसने कोर्ट में सुनवाई के दौरान कबूल की है। बताया जा रहा है कि शोमा ने 8 दिन पहले सोते हुए मकान मालिक के गले पर चाकू से हमला कर दिया था।
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मामले में विक्टोरिया प्रांत के उच्चतम न्यायालय सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान शोमा ने नकाब पहन रखा था, सिर्फ उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट में मकान मालिक रोज सिंगारावेलू भी मौजूद थे। कोर्ट के फैसले के बाद शोमा ने परिसर के अंदर ही ‘अल्लाह हू अकबर’ के नारे लगाए थे।
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छात्रा की इस करतूत को देखते हुए कोर्ट ने कहा है कि तुम जिस मंशा के साथ आई हो और तुम्हारे काम के साथ बयान डर पैदा करने वाले हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने 42 साल जेल और 31 वर्ष 6 महीने की सजा सुनाई है।
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