नई दिल्ली: अयोग्य घोषित कर्नाटक के 17 विधायकों को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। विधायकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सभी को योग्य घोषित करते हुए चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी है। साथ ही उन्हें यह भी कहा गया है कि इस्तीफा देने से विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार खत्म नहीं हो जाते हैं। अध्यक्ष ने विधायकों की अयोग्यता पर फैसला अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किया। इसलिए वह चुनाव लड़ सकते हैं।
<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”en”><p lang=”en” dir=”ltr”>Supreme Court says that the 17 Karnataka MLAs can contest the by-elections in the state. <a href=”https://t.co/UEW8qTzNRj”>https://t.co/UEW8qTzNRj</a></p>— ANI (@ANI) <a href=”https://twitter.com/ANI/status/1194485159015268353?ref_src=twsrc%5Etfw”>November 13, 2019</a></blockquote>
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गौरतलब है कि कर्नाटक में सरकार की खींचतान के बीच तब कांग्रेस के 14, जेडीएस के 3 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था। इसी के बाद विधानसभा स्पीकर रमेश कुमार ने 17 विधायकों को अयोग्य करार दिया था। जिसके बाद इन सीटों पर 5 दिसंबर को उपचुनाव होना था।
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<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”en”><p lang=”en” dir=”ltr”>Karnataka MLAs challenging the orders of the then Assembly speaker KR Ramesh Kumar to disqualify them: Supreme Court says "It is equally binding on the govt and opposition."Justice NV Ramana, reads out 'we do not appreciate the manner in which the petitioners came to the Court' <a href=”https://t.co/Mm3QeoSzg0″>pic.twitter.com/Mm3QeoSzg0</a></p>— ANI (@ANI) <a href=”https://twitter.com/ANI/status/1194483271326822401?ref_src=twsrc%5Etfw”>November 13, 2019</a></blockquote>
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इसके बाद विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 25 अक्टूबर को सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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7 hours ago