नई दिल्ली। एरिक्सन इंडिया को बकाया भुगतान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए अनिल अंबानी और 2 निदेशकों को 4 सप्ताह के भीतर एरिक्सन इंडिया को 453 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही यह भी कहा है कि यदि वे राशि का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो तीन महीने की जेल अवधि का पालन करेंगे। SC ने उन पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया, अगर एक महीने के भीतर जमा नहीं किया गया तो 1 महीने की जेल की सजा मिलेगी।
Supreme Court says Anil Ambani & 2 directors have to pay Rs 453 Cr to Ericsson India within 4 weeks & if they fail to pay the amount, three months’ jail term will follow. SC also imposed a fine of Rs 1 cr each on them, if not deposited within a month, 1-month jail will be awarded https://t.co/5PG6OsD2j3
— ANI (@ANI) February 20, 2019
ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस कम्युनिकेशन के चेयरमैन अनिल अंबानी और दो निदेशकों को अदालत में अवमानना का दोषी मानते हुए एरिक्सन इंडिया द्वारा उसके खिलाफ दायर 550 करोड़ रुपये के बकाए को मंजूरी नहीं देने के खिलाफ दायर याचिका पर आज फैसला सुनाया है। ।एरिक्सन इंडिया को 453 करोड़ रुपये का भुगतानएरिक्सन इंडिया को 453 करोड़ रुपये का भुगतान रिलायंस ग्रुप के प्रमुख अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है।गौरतलब है कि रिलायंस समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी और अन्य के खिलाफ बकाया भुगतान नहीं करने पर टेलिकॉम उपकरण निर्माता एरिक्सन ने उच्चतम न्यायालय में तीन अवमानना याचिकाएं दायर की थीं।