सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की निर्भया के दोषी विनय की याचिका, कहा- फिट है मनोवैज्ञानिक रूप से | Supreme court reject the partition of Vinay Kumar Sharma on 2012 Delhi gang-rape case

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की निर्भया के दोषी विनय की याचिका, कहा- फिट है मनोवैज्ञानिक रूप से

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की निर्भया के दोषी विनय की याचिका, कहा- फिट है मनोवैज्ञानिक रूप से

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Modified Date: November 29, 2022 / 07:58 PM IST
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Published Date: February 14, 2020 9:00 am IST

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति कोविंद द्वारा दया याचिका की अस्वीकृति को चुनौती देने वाले मृत्युदंड के दोषी विनय कुमार शर्मा की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि विनय मनोवैज्ञानिक रूप से फिट है और उसकी मेडिकल स्थिति स्थिर है।

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बता दें कि दोषी विनय ने अपनी याचिका में कहा था कि जेल में कथित यातनाओं और दुर्व्यवहार की वजह से वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गया है। केंद्र और दिल्ली सरकार की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने अधिवक्ता एके सिंह की दलीलों का विरोध करते हुए सभी संबंधित रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद कहा कि विनय की दया याचिका खारिज करने में सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है।

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