नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के कोविड-19 मुक्त हो जाने तक राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को स्थगित करने को लेकर लगाई याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह याचिका इमैच्योर है। बता दें कि बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं।
ये भी पढ़ें- भाजपा नेता का बड़ा बयान, कहा- टीपू सुल्तान देश के सबसे महान स्वतंत्…
सुप्रीम कोर्ट की बैंच ने कहा कि कोविड-19 चुनाव स्थगित करने का आधार नहीं हो सकते। खासतौर से तब जब चुनाव की घोषणा करने वाली अधिसूचना भी जारी नहीं की गई है। यह अनुच्छेद 32 के तहत एक गलत याचिका है, हम इस याचिका पर विचार नहीं कर सकते हैं।
ये भी पढ़ें-दबंगई करने वाले मकान मालिक और किराएदारों की खैर नहीं, मोदी सरकार ला…
वहीं उच्चतम न्यायालय ने कहा कि चुनाव आयोग सभी आवश्यक सावधानी बरतेंगे और हर चीज पर विचार करेंगे। आपको क्यों लगता है कि वे इन बातों पर विचार नहीं करेंगे?
ये भी पढ़ें-छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज अंतिम दिन, चर्चा के बाद पार…
बता दें कि पिटीशनर, अविनाश ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट से कोरोना वायरस के चलते चुनाव टालने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। इसमें कहा गया था कि लोक प्रतिनिधित्व कानून में असाधारण स्थितियों में चुनाव टाले जाने का प्रावधान है।