बिहार विधानसभा चुनाव टालने की पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने बताया अपरिपक्व, कहा- फिलहाल विचार करना संभव नहीं | Supreme Court termed petition to postpone Bihar assembly elections Said - currently the idea is not possible

बिहार विधानसभा चुनाव टालने की पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने बताया अपरिपक्व, कहा- फिलहाल विचार करना संभव नहीं

बिहार विधानसभा चुनाव टालने की पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने बताया अपरिपक्व, कहा- फिलहाल विचार करना संभव नहीं

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:55 PM IST, Published Date : August 28, 2020/7:49 am IST

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के कोविड-19 मुक्त हो जाने तक राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को स्थगित करने को लेकर लगाई याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह याचिका इमैच्योर है। बता दें कि बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं।

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सुप्रीम कोर्ट की बैंच ने कहा कि कोविड-19 चुनाव स्थगित करने का आधार नहीं हो सकते। खासतौर से तब जब चुनाव की घोषणा करने वाली अधिसूचना भी जारी नहीं की गई है। यह अनुच्छेद 32 के तहत एक गलत याचिका है, हम इस याचिका पर विचार नहीं कर सकते हैं।

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वहीं उच्चतम न्यायालय ने कहा कि चुनाव आयोग सभी आवश्यक सावधानी बरतेंगे और हर चीज पर विचार करेंगे। आपको  क्यों लगता है कि वे इन बातों पर विचार नहीं करेंगे?

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बता दें कि पिटीशनर, अविनाश ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट से कोरोना वायरस के चलते चुनाव टालने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। इसमें कहा गया था कि लोक प्रतिनिधित्व कानून में असाधारण स्थितियों में चुनाव टाले जाने का प्रावधान है।