सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश गुप्ता मामले में दिया राज्य सरकार को आदेश, 'नो अरेस्ट.. नो हैरेस', 4 नवंबर तक मांगा जवाब | Supreme court orders state government in Mukesh Gupta case, 'No arrest .. no hares', sought response till November 4

सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश गुप्ता मामले में दिया राज्य सरकार को आदेश, ‘नो अरेस्ट.. नो हैरेस’, 4 नवंबर तक मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश गुप्ता मामले में दिया राज्य सरकार को आदेश, 'नो अरेस्ट.. नो हैरेस', 4 नवंबर तक मांगा जवाब

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:11 PM IST, Published Date : October 26, 2019/2:29 am IST

नई दिल्ली। अंतागढ़ टेपकांड में आरोपी और निलंबित आईपीएस अफसर मुकेश गुप्ता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार को कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश जारी किया है।

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मुकेश गुप्ता की याचिका पर सुनवाई कर कोर्ट ने कहा है ‘नो अरेस्ट.. नो हैरेस’ वहीं राज्य सरकार से 4 नवंबर तक मामले में जवाब मांगा है।

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अंतागढ़ टेपकांड केस में आरोपों का सामना करने वाले छत्तीसगढ़ के पुलिस अधिकारी ने राज्य पुलिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है जिसमें वर्तमान राजनीतिक नेताओं के इशारे पर शिकार और उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। इस याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने छत्‍तीसगढ़ सरकार से पूछा कि अफसर एवं परिवारवालों के फोन टेप क्यों हो रहे हैं? कोर्ट ने कहा कि उसे फोन टेप की ज्यादा चिंता है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा कि फिलहाल अफसर के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं होगी। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को चार नवंबर तक जवाब तलब किया है। 

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