नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश में तैनात होमगार्ड्स को खुशियों की सौगात दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों के बराबर होमगार्ड्स को वेतनमान देने के फैसले पर मुहर लगा दी है। बता दें लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित था, जिस पर कोर्ट ने मंगलवार (30 जुलाई) को अपना फैसला सुनाया है।
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सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश देते हुए कहा है कि प्रदेश में तैनात होमगार्ड्स को 800 रुपए प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जाए। साथ ही कोर्ट ने एरियर का भु्रतान करने का भी आदेश दिया है। बता दें कि वर्तमान में सरकार प्रदेश में तैनात होमगार्ड्स के जवानों को 500 रुपए की दर से भुगतान कर रही है। कोर्ट ने कहा है कि होमगार्ड्स की वेतमान उत्तर प्रदेश पुलिस के न्यूनतम वेतनमान के बराबर होनी चाहिए।
होमगार्ड्स में खुशी की लहर
सुप्रीम कोर्ट का फैसला होमगार्ड्स को उपहार के रुप में मिला है। इस उपहार का जश्न मनाने के लिए वाराणसी कचहरी टीपी लाइन कार्यालय में दर्जनों होमगार्ड्स मवजूद थे और मिठाईयां बाटकर खुशियां मनाई। होमगार्ड्स का कहना था कि वे इस वेतनमान की मांग पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के समय से कर रहे हैं, पर उन्हें कामयाबी अब जाकर मिली है।
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