दोबारा चुनाव लड़े बिना मंत्री बने विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग पर SC ने विधानसभा के मुख्य सचिव को भेजा नोटिस | Supreme court notice to Madhya Pradesh assembly On the petition of Congress MLA

दोबारा चुनाव लड़े बिना मंत्री बने विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग पर SC ने विधानसभा के मुख्य सचिव को भेजा नोटिस

दोबारा चुनाव लड़े बिना मंत्री बने विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग पर SC ने विधानसभा के मुख्य सचिव को भेजा नोटिस

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:07 PM IST
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Published Date: August 17, 2020 7:54 am IST

दिल्ली। मध्यप्रदेश में तख्तापलट के बाद बीजेपी ने सरकार बनाई है। कांग्रेस के कई विधायकों ने अपने विधायकी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। वहीं, बीजेपी ने विधायकी छोड़ चुके नेताओं को मंत्री का पद दिया है। दूसरी ओर कांग्रेस ने दोबारा चुनाव लड़े बिना मंत्री बने विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दखिल किया था।

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जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब मध्यप्रदेश की विधानसभा को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना की याचिका पर मध्यप्रदेश विधानसभा के मुख्य सचिव और स्पीकर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

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बताते चले कि 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने को हैं। वहीं दूसरी ओर कोरोना के चलते अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। इस बीच अब कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कार्ट का नोटिस आने से प्रदेश की राजनीति फिर से गरमा गई है।

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दरअसल बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग पर कांग्रेस ने सप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाई है। कांग्रेस ने अपनी याचिका में विस के कुल सदस्यों के 15% से ज्यादा मंत्री बनाए जाने को भी चुनौती दी है। फिलहाल अब कोर्ट से नोटिस मिलने के बाद मुख्य सचिव और स्पीकर को इसका जवाब देना होगा।

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