भोपाल। कैब कंपनियों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। कैब कंपनी बुकिंग के बाद अगर गाड़ी नहीं भेजी तो 1000 रूपए जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।
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वाहन पर नाम फोटो और मोबाइल नंबर चस्पा करने के भी निर्देश दिए गए हैं। महिला सुरक्षा को लेकर खास ख्याल रखने को कहा गया है। सोमवार से ये सारे नए नियम कैब कंपनियों को लागू करना होगा।
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वहीं नियमों में ढील देने पर कैब कंपनियों पर तत्काल चालान की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के बड़े नगरों में ओला, उबर और एक अन्य कैब कंपनी अपनी सेवाएं दे रही है। सूत्रों ने बताया कि कैब बुक करने वाले ग्राहकों ने इस संबंध में कैब कंपनियों की सरकार से शिकायत की थी। इसलिये सरकार ने इस मामले में यह पहल की है।
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