प्लास्टिक सामग्री निर्माण करने वाली कंपनियों को निर्देश, नियमों का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई | Strict Instructions for Companies That Produce Plastics Action will be on violation of rules

प्लास्टिक सामग्री निर्माण करने वाली कंपनियों को निर्देश, नियमों का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई

प्लास्टिक सामग्री निर्माण करने वाली कंपनियों को निर्देश, नियमों का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:58 PM IST
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Published Date: June 15, 2019 3:24 pm IST

रायपुर। प्लास्टिक सामाग्री निर्माण करने वाली कंपनी और प्लास्टिक व्यापार करने वालों के लिए छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने सख्त आदेश जारी किया है। मंडल ने इन संस्थाओं से कहा है कि स्टांप पेपर के माध्यम से वे अपने दुकान या परिसर में यह सुनिश्चित करें कि संबंधित प्लास्टिक सामाग्री में पीव्हीसी,क्लोरीनयुक्त प्लास्टिक या किसी भी प्रकार के प्रतिबंधित सामाग्री का उपयोग में नहीं किया गया है।

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छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने सभी प्लास्टिक सामाग्री पर कंपनी का नाम, पंजीकरण क्रंमाक और प्लास्टिक सामाग्री का प्रकार उल्लेख करना जरुरी घोषित है। सभी प्लास्टिक सामग्री पर पुर्नचक्रित लेबल और भारतीय मानक को दर्शाना अनिवार्य घोषित किया है।

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