रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा प्रदेश की समस्त कब्रिस्तान, मस्जिद, ईदगाह, दरगाह की मुतवल्ली, प्रबंध कमेटी, तदर्थ कमेटी, अंजुमन कमेटी और कब्रिस्तान में मैयत दफनाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा संबंधितों को जारी निर्देश में कहा गया है कि किसी व्यक्ति का कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण या किसी अन्य कारण से इंतेकाल (देहांत) हो जाने पर मैयत को संबंधित परिवार की सहमति और जिला प्रशासन की आदेश पर कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए जिस कब्रिस्तान में मैयत दफनाना चाहें उसे मैयत दफनाने दिया जाए। इस संबंध में यदि कोई कब्रिस्तान, मस्जिद कमेटी अथवा अन्य कोई व्यक्ति इस पर आपत्ति या विवाद करते हैं तो उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
दिशा-निर्देश में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्राय सूचना प्राप्त हो रही थी कि कोविड-19 कोरोना वायरस या अन्य किसी संक्रमण से किसी व्यक्ति का इंतेकाल हो जाने पर कब्रिस्तान कमेटी, मस्जिद कमेटी अथवा अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा आपत्ति की जा रही थी। इसे ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा यह आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया गया है।