रायपुर। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में अब प्रति कन्या के विवाह पर 25 हजार रूपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। पहले इस योजना के तहत प्रति कन्या के विवाह में 15 हजार रूपए की राशि का प्रावधान रखा गया था। राज्य शासन ने इस राशि को बढ़ाते हुए 25 हजार रूपए कर दिया है। राज्य शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए विवाह में राशि खर्च करने के संबंध में मापदंड भी तय कर दिए है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में विवाह की राशि के व्यय के लिए निर्धारित मापदंड के अनुसार विवाह आयोजन एवं परिवहन व्यवस्था के लिए प्रति कन्या 5 हजार रूपए की राशि खर्च की जाएगी। इसके अंतर्गत पंडाल-भवन किराया, प्रति जोड़ा 20 अतिथियों के लिए भोजन एवं नाश्ता, बैठक व्यवस्था, विवाह की फोटो एवं प्रमाण पत्र, आकस्मिक व्यय और परिवहन खर्च शामिल है।
विवाह में उपहार सामग्री पर व्यय के लिए कुल 20 हजार रूपए की राशि निर्धारित की गई है। इस राशि में चांदी की मंगल सूत्र, वर-वधु के कपड़े, श्रृंगार सामग्री, जूते -चप्पल, चुनरी, साफा आदि पर 5 हजार रूपए, वधु को बैंक ड्राफ्ट के लिए एक हजार रूपए, अन्य उपहार सामग्री के लिए अधिकतम 14 हजार रूपए की व्यय सीमा निर्धारित की गई है।
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महिला एवं बाल विकास विभाग की आयुक्त डॉ एम. गीता ने प्रदेश के सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों को पत्र जारी कर नए मापदंडों के अनुसार विवाह की राशि व्यय करने के निर्देश दिए हैं।