बिलासपुर, छत्तीसगढ़। भीमा मंडावी मर्डर केस मामले में राज्य शासन को झटका लगा है। मामले की रिट अपील कोर्ट ने खारिज कर दी है। एनआईए ही अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने ये फैसला सुनाया है।
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बता दें कि जस्टिस सामंत कि सिंगल बेंच ने मामले की पिछली सुनवाई में जांच का जिम्मा एनआईए को सौंपा दिया था। इसके खिलाफ शासन हाईकोर्ट की डबल बेंच में रिट याचिका दायर की थी ।
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भीमा मंडावी हत्याकांड की जांच राज्य सरकार की ओर से पुलिस को सौंपी गई थी। राज्य सरकार ने जहां इस मामले की न्यायिक जांच का निर्णय लिया था। वहीं केंद्र सरकार ने एनआईए जांच का आदेश देते हुए अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना में एनआईए एक्ट और अधिकार क्षेत्र का हवाला देते हुए राज्य सरकार से पुलिस जांच रोकने और मामले के दस्तावेज एनआईए को सौंपने को कहा गया था।
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एनआईए ने इसके बाद राज्य पुलिस की ओर से घटना से संबंधित जानकारी नहीं दिए जाने का आरोप लगाते हुए एडवोकेट किशोर भादुड़ी के माध्यम से उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की थी, जिसमें राज्य सरकार को जांच से जुड़े सभी दस्तावेज एनआईए को सौंपने का आदेश हाईकोर्ट ने जारी किया था। उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच के इस फैसले के खिलाफ शासन की ओर से हाईकोर्ट की डबल बेंच में रिट याचिका प्रस्तुत की गई थी जिस पर आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि मामले की जांच एनआईए ही करेगी।
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