नासिक। बहुचर्चित स्टाम्प पेपर घोटाले के प्रमुख आरोपी अब्दुल करीम तेलगी समेत सभी 8 आरोपियों को सोमवार को नासिक की एक अदालत ने बरी कर दिया। तेलगी की मौत सालभर पूर्व ही हो चुकी है। मेनिनजाइटिस की बीमारी से पीड़ित तेलगी की 26 अक्तूबर 2017 को मौत हो गई थी।
जिला न्यायाधीश पीआर देशमुख ने सबूतों के अभाव में तेलगी सहित सभी आठ आरोपियों को बरी कर दिया। बता दें कि तेलगी को नवंबर 2001 में राजस्थान के अजमेर से गिरफ्तार किया गया था। उसे घोटाले के आरोप में वर्ष 2006 में 30 वर्ष की सजा दी गई थी और 202 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था।
यह भी पढ़ें नियंत्रण रेखा पर तैनात करने 600 टैंक खरीद रहा पाकिस्तान, एलओसी पर बढ़ा रहा लड़ाकू क्षमता
तेलगी के अलावा ब्रजकिशोर तिवारी, रामभाऊ पवार, मोहम्मद सर्वर, प्रमोद डहाके, ज्ञानदेव वारके और विलास मोरे को भी बरी किया गया है। मामले में रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी और कर्मचारी भी आरोपी थे। बीस हजार करोड़ रुपए से अधिक के स्टाम्प पेपर घोटाले की शुरुआत 90 के दशक की शुरुआत में हुई। तेलगी पर जाली स्टाम्प पेपर छापकर बेचने का आरोप लगे थे।