आय से अधिक संपत्ति जुटाने वाले पूर्व प्रबंधक को विशेष अदालत ने सुनाई 3 साल की सजा, 1 लाख जुर्माना | Special court sentenced to 3 years jail and 1 lakh fine a Govt employee who earn extra income

आय से अधिक संपत्ति जुटाने वाले पूर्व प्रबंधक को विशेष अदालत ने सुनाई 3 साल की सजा, 1 लाख जुर्माना

आय से अधिक संपत्ति जुटाने वाले पूर्व प्रबंधक को विशेष अदालत ने सुनाई 3 साल की सजा, 1 लाख जुर्माना

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:07 PM IST
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Published Date: May 31, 2019 12:30 pm IST

कांकेर: विशेष अदालत ने शुक्रवार को चारामा भंडार गृह के पूर्व निगम प्रबंधक राघवेंद्र छत्री को आय से अधिक संपत्ति जुटाने के मामले में 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। बता दें कि राघवेंद्र छत्री चारामा के भंडार गृह निगम प्रबंधक के पद पर पदस्थ थे। ईआडब्ल्यू ने साल 2006 में छत्री के खिलाफ कार्रवाई की थी।

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गौरतलब है कि राघवेंद्र छत्री के खिलाफ अईओडब्ल्यू ने साल 2006 में कार्रवाई की थी। इसके बाद जांच के दौरान छत्री के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति जुटाने के सबूत मिले थे। छत्री के खिलाफ मिले सबूत ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में पेश किए, जिसके आधार पर शुक्रवार को उन्हें विशेष अदालत ने 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना भी लागया है।

 
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