ग्वालियर: 5 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप ओर प्रताड़ना के मामले में ग्वालियर जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामले में दोषी पीड़िता की की बहन-जीजा ओर बाबा को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि मासूम के साथ पाशविक कृत्य किया है, ये नर पिशाचों से कम नहीं हैं। बता दें कि पीड़िता के बहन और जीजा उसके केयर टेकर थे और इसी दौरान उन्होंने इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया है। मामले में फैसला न्यायाधीश अर्चना सिंह की अदालत ने सुनाया है।
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मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि दुष्कर्म के आरोपी बाबा ईश्वरी अपनी उम्र का लिहाज नहीं किया। 55 साल की उम्र में 5 साल बच्ची से दुष्कर्म हैवानियत का प्रतीक है।
गौरतलब है कि महाराजपुरा थाना क्षेत्र में 20 अप्रैल 2017 को मामले का खुलासा हुआ था। बताया गया था कि आरोपी बाबा ने 5 साल की मासूम के साथ रेप किया था, साथ ही उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया था। मामले की जानकारी होने पर पड़ोसियों ने मासूम का रेस्क्यू किया था और पुलिस को मामले की जानकारी दी थी।
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