रायपुर। भूपेश सरकार ने कर्ज माफी में देर होने को गंभीरता से लेते हुए इसके लिए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पंजीयक सहकारी संस्थाएं धनंजय देवांगन ने अल्पकालीन ऋण माफी योजना-2018 के क्रियान्वयन में देर होने पर दुर्ग और राजनांदगांव के जिला सहकारी बैंक के सीईओ एसके निवसरकर और सुनील वर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन अधिकारियों को 18 जून को की सुबह 11.30 बजे तक अपना जवाब प्रस्तुत करने कहा गया है।
नोटिस में कहा गया है कि राज्य शासन की अल्पकालीन कृषि ऋण योजना-2018 के तहत 30 नवम्बर 2018 की स्थिति में प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के कृषक सदस्यों की ऋण माफी की कार्रवाई के लिए तय कार्यक्रम अनुसार त्वरित क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए थे। समय-समय पर प्राथमिकता से त्वरित कार्यवाही बाबत फिर निर्देश दिया गया। लेकिन जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक दुर्ग और राजनांदगांव से सम्बद्ध संस्थाओं के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि संबंधित कृषकों के अल्पकालीन कृषि ऋण खाते में समायोजित ना कर संबंधित कृषकों के बचत खाते में जानबूझकर गलत ढंग से अंतरण/समायोजन कराने के कारण ऋण माफी दावा मंजूरी की कार्रवाई योजना के क्रियान्वयन में विलंब से किसानों को नए कर्ज वितरण में कठिनाई आई है। शासन की कृषकों के हित में लागू की गई महत्वाकांक्षी योजना की मंशा के विपरीत समितियों एवं कृषकों के समक्ष भ्रम की स्थिति निर्मित हुई है।
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संबंधित अधिकारियों को इस के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराते हुए उल्लेखित किया गया है कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, संस्था के उपनियम, सेवानियम में विहित कर्तव्यों के विपरीत पाए जाने के कारण क्यों न अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। 18 जून की सुबह साढ़े 11 बजे तक अपना जवाब प्रस्तुत न करने की स्थिति में एक तरफा कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।