बलौदाबाजार जिले में कल से खुलेंगी दुकानें, रात 8 बजे तक की समय-सीमा निर्धारित | Shops will open in Balodabazar district from tomorrow, deadline set till 8 pm

बलौदाबाजार जिले में कल से खुलेंगी दुकानें, रात 8 बजे तक की समय-सीमा निर्धारित

बलौदाबाजार जिले में कल से खुलेंगी दुकानें, रात 8 बजे तक की समय-सीमा निर्धारित

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:11 PM IST
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Published Date: September 29, 2020 4:46 pm IST

बलौदा बाजार: जिले में एक सप्ताह से जारी सम्पूर्ण लॉकडाउन को कल दिनांक 30 सितंबर से पुनः अनलॉक किया जा रहा है। जिसके तहत कोरोना से बचाव के लिये निर्धारित शर्तों के साथ व्यवसायिक गतिविधियों को पुनःप्रारंभ करने की अनुमति दी गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुनील कुमार जैन ने दिनांक 6 अगस्त 2020 एवं संशोधित आदेश दिनांक 14 अगस्त 2020 एवं क्रमांक/2165/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू./2020 बलौदाबाजार दिनांक 21.09.2020 को अधिक्रमित करते हुये अनलॉक के संबंध में निम्नलिखित आदेश प्रसारित किये है। जिसके अनुसार कल दिनांक 30 सितंबर से समस्त कार्यालय शासन द्वारा निर्धारित समयावधि में संचालित होंगे। व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन पर सामान्यतः कोई प्रतिबंध नहीं होगा किन्तु कोई भी दुकान एवं व्यवसायिक संस्थान रात 8 बजे के बाद संचालित नहीं होंगे। पेट्रोल पंप एवं मेडिकल दुकाने उनके निर्धारित समय में ही खुलेंगे। इसके साथ ही केवल रेस्टोरेंट,होटल संचालन एवं टेक-अवे,होम डिलिवरी की अनुमति रात 10 बजे तक ही होगी।

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सभी कार्यालय प्रमुख अपने कार्यालय परिसर में फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग एवं समय-समय पर हाथ धोने,सेनेटाईज करने हेतु आवश्यक व्यवस्था अनिवार्यतः सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी भी कार्यालय में इस निर्देश की अवहेलना पाई जाती है तो संबंधित कार्यालय प्रमुख को इसके लिए उत्तरदायी माना जावेगा तथा फ्लाईग स्क्वाड तथा संबंधित इंसिडेंट कमाण्डर एवं उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी अर्थदण्ड अधिरोपित कर सकेंगे। अर्थदण्ड की कटौती वेतन से भी की जा सकेगी।

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नियमों के उल्लंघन करने पर होगा जुर्माने की कार्रवाई
छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अधिसूचना अनुसार दिनांक 17 जुलाई 2020 द्वारा कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम एवं नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किए जाने की दशा में महामारी रोग अधिनियम,1897 के अधीन निर्मित विनियम के तहत निम्नानुसार जुर्माना अधिरोपित करने हेतु पुलिस सहायक उप निरीक्षक एवं नायब तहसीलदार से अनिम्न अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को आदेशित किया गया है।

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जिसके तहत सार्वजनिक स्थलों में मास्क, फेस कवर नहीं पहनने की स्थिति में 100 रुपये, होम क्वारेंटाईन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में 1हज़ार रुपये,सार्वजनिक स्थलों पर थूकते पाये जाने की स्थिति मे 100 रुपये, दुकानों,व्यावसायिक संस्थानों के मालिकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग ,फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में 200 रुपये इसके साथ ही कार्यालयीन आदेश क्रमांक/1636/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2020 बलौदाबाजार दिनांक 21 जुलाई 2020 द्वारा उपरोक्तानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने हेतु नायब तहसीलदार, सहायक उप -निरीक्षक,ए.एस.आई एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी को प्राधिकृत किया गया है। यदि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा जुर्माना देने से इंकार किया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट,1897 यथा संशोधित 2020 सहपठित छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीजेज कोविड-19 रेगुलेशन 2020 के रेगुलेशन 14 एवं भाारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 188 के अधीन संबंधित पुलिस थाना में एफ.आई.आर. दर्ज कराई जावे। यदि किसी दुकान,व्यवसायिक संस्थान में दूसरी बार उल्लंघन पाया जाता है तो उक्त दुकान,व्यवसायिक संस्थान को आगामी 15 दिवस के लिए सील किया जायेगा। यह आदेश दिनांक 30 सितंबर 2020 से प्रभावशील होगा।

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गौरतलब है की कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले में दिनांक 22 सितंबर रात 12 बजे से 29 सितंबर रात 12 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुये आम जनता के आवागमन एवं कार्यालय,व्यवसाय संचालन पर प्रतिबंध किये गये थे। इसी प्रकार कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1803/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू./2020 बलौदाबाजार दिनांक 6 अगस्त 2020 एवं संशोधित आदेश दिनांक 14अगस्त 2020 के माध्यम से जिले के व्यवसायिक गतिविधियों के लिये समय-सीमा निर्धारित की गई थी। बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में व्यवसायिक गतिविधियों हेतु समय-सीमा निर्धारित किया गया है।

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सोशल डिस्टेंसिंग,मास्क,एवं सेनेटाइजर का उपयोग ही कोरोना से बचाव-कलेक्टर
कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने कहा की सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के पश्चात परिणाम के अध्ययन से यह अवलोकन किया गया है कि लाॅकडाउन स्थायी समाधान नहीं है बल्कि कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव,रोकथाम एवं संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग फिजिकल डिस्टेंसिंग,मास्क एवं समय-समय पर हाथ धोना,सेनेटाईजर का सतत उपयोग करना अधिक कारगर है। अतः आप सभी इन नियमो का अनिवार्य रूप से पालन करते हुए खुद को एवं परिवार को भी कोरोना संक्रमण से बचायें। इसके साथ ही सम्पूर्ण लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए जिले के सभी व्यापारी संगठनों,जनप्रतिनिधियों एवं आम नागरिकों के प्रति आभार व्यक्त किये है। उन्होंने कहा की आगे भी कोरोना की लड़ाई में आप सभी का सहयोग ऐसे ही प्रशासन को मिलता रहे।

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