1 जून से वीकेंड लॉकडाउन के साथ 5 दिन खुलेंगी दुकानें, राजधानी समेत 20 जिलों को नहीं मिलेगी छूट, इस राज्य सरकार ने लिया फैसला | Shops will open 5 days with weekend lockdown from June 1, 20 districts, including Rajdhani, will not get exemption

1 जून से वीकेंड लॉकडाउन के साथ 5 दिन खुलेंगी दुकानें, राजधानी समेत 20 जिलों को नहीं मिलेगी छूट, इस राज्य सरकार ने लिया फैसला

1 जून से वीकेंड लॉकडाउन के साथ 5 दिन खुलेंगी दुकानें, राजधानी समेत 20 जिलों को नहीं मिलेगी छूट, इस राज्य सरकार ने लिया फैसला

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:07 PM IST, Published Date : May 30, 2021/1:44 pm IST

लखनऊ। यूपी की योगी सरकार का कोरोना कर्फ्यू को लेकर बड़ा फैसला आया हैं, सरकार ने 1 जून से 5 दिन दुकानें खुलने की अनुमति दे दी है, जबकि नाईट कर्फ़्यू जारी रहेगा, सरकार ने 600 से ज्यादा एक्टिव वाले शहरों में किसी भी तरीके की छूट नहीं दी जाएगी। फिलहाल लखनऊ, मुरादाबाद, मेरठ समेत 20 शहरों में एक्टिव केस को देखते हुए कोई छूट नहीं दी गई है, अन्य शहरों को वीकेंड लॉकडाउन की नई गाइडलाइन के साथ खोला जाएगा। प्रदेश में दुकानें और बाजार अब सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खोले जाने की अनुमति दी गई है, वहीं शनिवार व रविवार साप्ताहिक बंदी रहेगी।

यूपी सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसका सार इस प्रकार है————

1 जून सुबह सात बजे से अग्रिम आदेश तक कोरोना कर्फ़्यू तमाम गतिविधियों के साथ लागू रहेगा। यूपी की राजधानी लखनऊ में कोई राहत नहीं होगी, वीकेंड लॉकडाउन पूरे प्रदेश में जारी रहेगा। प्रदेश के सभा बाज़ार सुबह 7 बजे से शाम सात बजे तक साप्ताहिक लॉकडाउन को छोड़कर खुले रहेंगे। जिन ज़िलों में कोरोना के केसेज की संख्या 600 से अधिक है वहां पर कोई भी छूट लागू नहीं होगी, इसमें कुल 20 ज़िले हैं जहां कोई भी छूट नहीं होगी।

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सभी सरकारी दफ़्तरों में पूरी उपस्थिति रहेगी जबकि बाकी जगहों पर 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम कर सकेंगे, सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन क्लास विभागीय फ़ैसले के हिसाब से चल सकेंगे। सभी धार्मिक स्थलों में 5 से ज़्यादा लोग एक साथ नहीं रह सकेंगे। 10 कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों में धर्म स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर 5 से अधिक श्रद्धालुओं की नहीं होगी अनुमति।

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कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल , क्लब एवं शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे, निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता व 2 गज की दूरी व सैनिटाइजर के प्रयोग की गाइडलाइन के साथ खुलेंगे, सब्जी मंडी पूर्व की भांति खुली रहेगी परंतु घनी आबादी में संचालित और सब्जी मंडियों को प्रशासन खुले स्थान पर संचालित करवाते हुए खुलवाएंगा, रेस्टोरेंट्स से होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी, इसके अतिरिक्त हाइवे व एक्सप्रेस वे के किनारे ढाबे तथा ठेले वालों को खोलने की अनुमति होगी।

 

 
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