प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कल से खुलेंगी दुकानें, कंटेन्मेंट एरिया और मुख्य बाजारों में नही होगी अनुमति | Shops, container areas and main markets will be opened in rural areas of the state from tomorrow

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कल से खुलेंगी दुकानें, कंटेन्मेंट एरिया और मुख्य बाजारों में नही होगी अनुमति

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कल से खुलेंगी दुकानें, कंटेन्मेंट एरिया और मुख्य बाजारों में नही होगी अनुमति

Edited By :  
Modified Date: November 29, 2022 / 08:29 PM IST
,
Published Date: April 25, 2020 3:51 pm IST

भोपाल। मध्यप्रदेश में कल से सभी ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें खोली जा सकेंगी, ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है, जबकि कांटेन्मेंट एरिया व मुख्य बाजारों में दुकानों को खोलने की अनुमति नही दी गई है।

ये भी पढ़ें:  गृह मंत्रालय से आदेश के बाद भी राजधानी में तीन मई तक दुकानदारों को नहीं मिलेगी दुकानें खोलने की छूट, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार मोहल्लों की सारी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोली जा सकेंगी। मॉल, सिनेमा घर, जिम, हॉटेल, ब्यूटी पार्लर, सैलून और मुख्य बाजार को खोलने की अनुमति नहीं है।

ये भी पढ़ें: कल शाम कोटा से छत्तीसगढ़ के लिए रवाना होंगे छात्र, …

प्रत्येक जिले में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का गठन किया गया है। वह अपने जिलों की परिस्थितियों को देखकर इन दुकानों को खोलने या ना खोलने का निर्णय कर सकेंगे। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, धार एवं खरगोन जिलों और संक्रमित क्षेत्रों में दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी।

ये भी पढ़ें: स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया मेडिकल बुलेटिन, MP में…