राजधानी रायपुर में 31 मार्च तक लागू रहेगी धारा 144, सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की खुलेंगी दुकानें | Section 144 will be applicable in the capital Raipur till March 31, shops will open only for essential goods

राजधानी रायपुर में 31 मार्च तक लागू रहेगी धारा 144, सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की खुलेंगी दुकानें

राजधानी रायपुर में 31 मार्च तक लागू रहेगी धारा 144, सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की खुलेंगी दुकानें

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:48 PM IST
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Published Date: March 22, 2020 1:49 pm IST

रायपुर। कोरोना वायरस के संक्रमण रोकने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लेते हुए 31 मार्च तक शहर में धारा 144 लागू कर दिया है। सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकाने खुलने की अनुमति रहेगी, इस आशय के आदेश आज कलेक्टर ने जारी कर दिया है।

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राजधानी में कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए धारा 144 की मियाद बढ़ा दी गई है। 31 मार्च या अगामी आदेश तक रायपुर नगर निगम क्षेत्र में धारा 144 लागू रहेगी।

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आदेश के मुताबिक राशन दुकानें, दवा दुकानें, सब्जी दुकानें जैसी रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इन्हे खोलने की अनुमति रहेगी, शेष दुकानें बंद रखी गई हैं।

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