भोपाल। मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने जिला एवं राज्य स्तर के स्थानांतरण नीति लागू कर दी है। स्कूल शिक्षा विभाग के तहत 22 जून से 31 जुलाई तक ट्रांसफर किए जा सकेंगे। इस नीति के अनुसार स्थानांतरण से पहले युक्तिकरण प्रक्रिया यानी कि अतिशेष की प्रक्रिया पूरी करना होगी।
इसके तहत ऐसे स्कू जहां पर शिक्षक ज्यादा हैं, उन्हें कम संख्या वाली शालाओं में पदस्थ किया जाएगा। इसके बाद ही स्थानांतरण प्रक्रिया के तहत शिक्षकों से ट्रांसफर के लिए ऑन लाइन आवेदन लिए जाएंगे। इससे प्रदेश के 2.5 लाख अध्यापकों में से 30 हजार अध्यापकों को इसका लाभ मिलेगा।
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शिक्षकों-अध्यापकों को ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल भी खोल दिया गया है। शिक्षकों और अध्यापकों के लिए 20 च्वॉइस फिलिंग का विकल्प दिया जाएगा।