जबलपुर। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जबलपुर हाईकोर्ट ने संबित पात्रा के ख़िलाफ़ भोपाल जिला अदालत में चल रहे अपराधिक प्रकरण को खारिज करने के आदेश जारी किये है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि पुलिस द्वारा धारा 188 के तहत पेश किये गये चालान पर न्यायालय संज्ञान नहीं ले सकती है। न्यायालय सिर्फ लोक सेवक की तरफ से पेश किये गये आवेदन पर ही इस धारा के तहत संज्ञान ले सकती है।
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बता दें कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने 27 अक्टूबर 2018 को भोपाल के एमपी नगर स्थित प्लॉट नम्बर 1 में पत्रकारवार्ता की थी। पत्रकारवार्ता के लिए दोपहर 1 से 3 बजे तक का समय निर्धारित था। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने निर्धारित समय से पूर्व 12.30 बजे ही पत्रकारवार्ता शुरू कर दी थी। निर्धारित समय से पूर्व पत्रकारवार्ता शुरू करने को आदर्श आचार संहिता का उल्लंधन मानते हुए निर्वाचन अधिकारी एल एल अहिरवार ने उनके खिलाफ एमपी नगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी। पुलिस ने धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज कर उनके खिलाफ अपराधिक प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया था।
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भोपाल जिला न्यायालय ने प्रकरण को खारिज किये जाने के आवेदन को अस्वीकार करते हुए उनके खिलाफ अपराधिक प्रकरण में आरोप तय कर दिये थे। अदालत ने संबित पात्रा के खिलाफ जमानती वारंट भी जारी किया था। इसके खिलाफ सम्बित पात्रा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में मांग की गयी थी कि भोपाल पुलिस द्वारा दर्ज अपराधिक प्रकरण को खाजिर किया जाये।
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गुरुवार को याचिका की सुनवाई के दौरान पात्रा की ओर से कहा गया कि किसी लोक अधिकारी ने धारा 188 में तहत कार्रवाई के लिए न्यायालय में आवेदन पेश नही किया था। पुलिस द्वारा धारा 188 के तहत चालान पेश करने पर न्यायालय ने प्रकरण को संज्ञान में लिया है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सम्बित पात्रा को राहत देते हुए उनके खिलाफ भोपाल जिला अदालत में लंबित प्रकरण को खारिज कर दिया है।
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