भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश के निजी कंपनियों में भी आरक्षण लागू कर दिया है। राज्य सरकार ने इसके लिए लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों की प्रोत्साहन योजना में प्रावधान जोड़े हैं।
पढ़ें- कर्मचारियों को इस माह नहीं मिलेगा 5 फीसदी डीए, अगले महीने होगा फैसला
इस योजना के तहत राज्य के स्थानीय लोगों को 70 फीसदी रोजगार देने का प्रावधान है। एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को सरकारी नियमों के मुताबिक आरक्षण देना होगा।
पढ़ें- MP में एक शख्स की हत्या के बाद बिगड़ा माहौल, उपद्रवियों ने दुकानों …
स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं देने पर सरकार से मिलने वाली रियायतें नहीं मिलेंगी। नई प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सरकार ने कई रियायतों का ऐलान किया है। इनमें निजी जमीनों पर उद्योग लगाने पर 50 फीसदी अधोसरंचना विकास राशि दी जाएगी। मौजूदा उद्योग इकाइयों में नया निवेश करने पर भी नए उद्योग जैसी रियायतें देने का प्रावधान किया गया है।
पढ़ें- कर्मचारियों को वेतन भुगतान और डीए नहीं बढ़ाने पर भाजपा का तंज, बताय…
<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/U8Gthbw7I-k” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>