निजी कंपनियों में भी आरक्षण लागू, SC, ST और OBC वर्ग को सरकारी नियमों के मुताबिक देना होगा आरक्षण | Reservation applicable in private companies also in mp

निजी कंपनियों में भी आरक्षण लागू, SC, ST और OBC वर्ग को सरकारी नियमों के मुताबिक देना होगा आरक्षण

निजी कंपनियों में भी आरक्षण लागू, SC, ST और OBC वर्ग को सरकारी नियमों के मुताबिक देना होगा आरक्षण

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:18 PM IST
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Published Date: October 26, 2019 10:17 am IST

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश के निजी कंपनियों में भी आरक्षण लागू कर दिया है। राज्य सरकार ने इसके लिए लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों की प्रोत्साहन योजना में प्रावधान जोड़े हैं।

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इस योजना के तहत राज्य के स्थानीय लोगों को 70 फीसदी रोजगार देने का प्रावधान है। एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को सरकारी नियमों के मुताबिक आरक्षण देना होगा।

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स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं देने पर सरकार से मिलने वाली रियायतें नहीं मिलेंगी। नई प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सरकार ने कई रियायतों का ऐलान किया है। इनमें निजी जमीनों पर उद्योग लगाने पर 50 फीसदी अधोसरंचना विकास राशि दी जाएगी। मौजूदा उद्योग इकाइयों में नया निवेश करने पर भी नए उद्योग जैसी रियायतें देने का प्रावधान किया गया है।

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