भोपाल। मध्यप्रदेश में अब पोल्ट्री फार्म का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। पशुपालन विभाग में पोल्टी फार्म का पंजीयन कराना होगा।
बर्ड फ्लू के दौरान पशुपालन विभाग को पोल्ट्री फार्म की मॉनिटरिंग करने में काफी दिक्कत आई थी। इसके बाद प्रशासन से जारी आदेश के मुताबिक सभी पोल्ट्री फार्म का अब रजिस्ट्री कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
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ताकि अब ऐसी स्थिति आने पर पोल्ट्री फार्म की मॉनिटरिंग के साथ उसकी पूरी जानकारी तत्काल उपलब्ध कराई सके।