पंजीकृत प्रवासी व्यक्तियों और श्रमिकों को मिलेगा मई और जून का राशन, 31 अगस्त तक वितरण का निर्देश | Registered migrant people and workers will get ration for May and June

पंजीकृत प्रवासी व्यक्तियों और श्रमिकों को मिलेगा मई और जून का राशन, 31 अगस्त तक वितरण का निर्देश

पंजीकृत प्रवासी व्यक्तियों और श्रमिकों को मिलेगा मई और जून का राशन, 31 अगस्त तक वितरण का निर्देश

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Modified Date: November 29, 2022 / 07:54 PM IST
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Published Date: August 14, 2020 11:09 am IST

रायपुर: ऐसे प्रवासी व्यक्तियों और श्रमिकों जिनके पास केन्द्र अथवा राज्य सरकार किसी भी योजना अंतर्गत राशनकार्ड जारी नहीं हुआ है और जिन्होंने खाद्यान्न प्राप्ति के लिए पंजीयन कराया है। उन्हें मई एवं जून दो माह के लिए खाद्यान्न वितरण किया जाना था। केन्द्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत मई एवं जून माह का वितरण में शेष पंजीकृत सदस्यों को 31 अगस्त 2020 तक खाद्यान्न वितरण करने को कहा गया है।

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खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय द्वारा राज्य के सभी कलेक्टरों को पत्र भेजकर मई एवं जून माह के वितरण में शेष पंजीकृत सदस्यों को 31 अगस्त 2020 तक वितरण कराकर अवगत कराने कहा गया है। पत्र के अनुसार आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत 48 प्रतिशत परिवारों को चना एवं 66 प्रतिशत सदस्यों को चावल का वितरण किया गया है। जिसमें बीजापुर और सुकमा जिले में 10 प्रतिशत से कम तथा जशपुर, रायपुर और मुंगेली जिले में 50 प्रतिशत से कम सदस्यों को खाद्यान्न वितरण किया गया है।

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