कश्मीर: मोदी सरकार द्वारा धारा 370 खत्म किए जाने के बाद कश्मीर में ऐसे काम होने जा रहे हैं, जो आज तक नहीं हो पाया। दरअसल जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की ओर से भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। गौर करने वाली बात यह है कि इस भर्ती में सिर्फ कश्मीर और लद्दाख ही नहीं बल्कि देश के किसी भी कोने में रहने वाले युवा आवेदन कर सकते हैं।
Read More: पूर्व मुख्यमंत्री का सनसनीखेज दावा, कहा- सरकार के खिलाफ हैं पार्टी के 300 विधायक…
मिली जानकारी के अनुसार जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिस जारी किया है। नोटिस में जो विज्ञापन हाई कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है वह स्टेनोग्राफर्स, टाइपिस्ट्स और ड्राइवर्स जैसी पोस्ट्स के लिए है। इसमें कोई भी उम्मीदवार एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। आरक्षित वर्ग में चयन जम्मू कश्मीर आरक्षण नियमों 2005 के तहत होगा। बता दें कि आवेदन 33 पदों के लिए मंगवाए गए हैं।
स्थानीय बीजेपी यूनिट्स की तरफ से दिल्ली में पार्टी हाई कमान के पास एक मेमोरेंडम भेजा गया है। इसमें यह सुनिश्चित करने की मांग की गई है कि कश्मीर के लोगों को नौकरियों में कुछ छूट दी जाए। इस मेमोरेंडम में यह सुझाव भी दिया गया है कि 15 से 20 वर्ष तक जम्मू कश्मीर में रहने के बाद ही किसी भारतीय नागरिक को राज्य के स्थायी नागरिक होने का दर्जा दिया जाए।
Follow us on your favorite platform: