मुंबई। आरबीआई ने पंजाब ऐंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक PMC bank पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। जिसके बाद अब बैंक किसी ग्राहक को नया लोन नही दे पाएगा। वहीं आरबीआई ने ग्राहकों के लिए भी एक दिन में सिर्फ एक हजार रुपये निकालने की सीमा तय कर दी है। इससे कस्टमर्स को भी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आरबीआई ने बैंक पर 6 महीने प्रतिबंध लगाने की कोई वजह नहीं बताई। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि एक खाते के चलते बैंक पर प्रतिबंध लगाया गया है।
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जानकारी के अनुसार रियल एस्टेट फर्म हाउजिंग डिवेलपमेंट ऐंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पर 2,500 करोड़ रुपये का लोन बकाया है। यह कंपनी दिवालिया हो चुकी है, इस लोन को बैंक ने आरबीआई की गाइडलाइंस के बावजूद एनपीए में नहीं डाला था। जबकि कंपनी लोन को चुकाने में लगातार असफल होती रही। आरबीआई के मुताबिक ऐसे मामलों में बैंक को लॉस का जिक्र करना चाहिए। पीएमसी बैंक का कैश रिजर्व ही कुल 1,000 करोड़ रुपये का है, जबकि कंपनी पर उसका 2,500 करोड़ रुपये का लोन बकाया है।
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बैंकों से जब आरबीआई एनपीए के प्रावधान की बात कहता है तो उसका अर्थ होता है कि प्रॉफिट में से एनपीए को खत्म करना। सूत्र ने बताया, ‘यदि आरबीआई को लगता कि कंपनी को दिया गया लोन पूरी तरह से लॉस नहीं है तो फिर बैंक को 10 फीसदी रकम को एनपीए में डालना पड़ता, जिसके लिए उसके पास संसाधन हैं। लेकिन केंद्रीय बैंक को लगता है कि एचडीआईएल को दिया गया पूरा लोन ही एनपीए है। इसके बाद उसने बैंक पर प्रतिबंध लगा दिए।’बैंक अगले नोटिस तक प्रतिबंधों के साथ अपना कामकाज जारी रखेगा।
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