नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के देश के दो बड़े बैंकों पर भारी भरकम जुर्माना ठोका है। दरअसल नियमों को लेकर लापरवाही बरतने पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया है। इनमें पहला नाम बैंक ऑफ इंडिया का है। आरबीआई ने बैंक पर 5 करोड़ का जुर्माना लगाया है।
Read More News: टिड्डियों को लेकर सरकार गंभीर, ब्रिटेन से मंगाए जाएंगे स्प्रेयर्स, हेलीकॉप्टर से किया जाएगा
वहीं कर्नाटक बैंक पर 1.2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई के नियमों के तहत एनपीए नियमों का अनुपालन नहीं करने पर यह जुर्माना ठोका है। रिजर्व बैंक के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए कुछ प्रावधानों का अनुपालन करने की सख्त हिदायत दी गई है। वहीं नियमों की अनदेखी होने पर जुर्माना का प्रावधान है।
Read More News: टिड्डी दलों पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, ड्रोन और हेलिकॉप्टरों से किया
बताया गया कि बैंक ऑफ इंडिया आय मान्यता, संपत्ति वर्गीकरण और अग्रिम से संबंधित प्रावधान के तहत आते हैं। रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक ऑफ इंडिया ने गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) से संबंधित प्रावधान का अनुपालन नहीं किया है। इस बारे में बैंक को नोटिस दिया था। नोटिस पर बैंक के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के बाद बैंक पर जुर्माना लगाने का फैसला किया गया है।
Read More News:मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का बड़ा बयान, कहा- कोरोना संकट के चलते नेशनल गेम्स 2020 की
इसी के साथ कर्नाटक बैंक ने भी नियमों की अनदेखी की गई। केंद्रीय बैंक ने आय मान्यता और संपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) नियमों पर निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक पर भी 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बताया गया कि इसे लेकर बैंक को पहले ही सूचित गया गया था। वहीं जवाब नहीं मिलने पर जुर्माना लगाया गया।
Read More News: 30 मई तक रहेगा लॉकडाउन, सिर्फ इन दुकानों को खोलने की अनुमति, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
जेएंडके बैंक ने ‘वर्चुअल एटीएम’ सुविधा शुरू की
2 hours ago