नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक ने एक और बैंक के लेन-देन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद अब ग्राहक बैंक से 1 हजार रुपए से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे। वहीं बैंक अब कोई नया ऋण जारी नहीं कर सकता और ना ही किसी तरह की कोई नई जमा स्वीकार कर सकता है।
दरअसल माली हालत सही नहीं होने की वजह से आरबीआई ने कर्नाटक के डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जारी निर्देश के अनुसार 19 फरवरी के बाद से आगामी 6 महीने तक बैंक के कारोबार पर रोक रहेगी।
प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर RBI ने स्पष्ट किया कि इस रोक का मतलब कहीं से भी बैंक का लाइसेंस रद्द करना नहीं है। बैंक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग सेवाओं का संचालन कर सकता है। तब तक बैंक की माली हालत सुधरने की उम्मीद है। उसके बाद बैंक की समीक्षा की जाएगी।
बताया गया कि बैंक की माली हालत इतनी खराब है कि RBI ने उसके सभी बचत और चालू खाता ग्राहकों को 6 महीने में सिर्फ 1,000 रुपए निकालने की अनुमति दी है। हालांकि इस बैंक के जिन ग्रहकों ने लोन लिया है उन्हें ऋण चुकाने की सशर्त अनुमति दी गई है।
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RBI ने बैंक पर उसकी अनुमति के बिना किसी भी तरह का नया निवेश करने या कोई नया उत्तरदायित्व लेने को लेकर भी रोक लगाई है। साथ ही बैंक के सीईओ को 18 फरवरी को निर्देश दिया कि वह किसी तरह का कोई भुगतान ना करें भले ही यह किसी देनदारी को चुकाने वाला हो। इसी के साथ बैंक RBI से छूट प्राप्त किसी भी तरह की परिसंपत्ति को भी डिस्पोज नहीं कर सकता है।
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