धार। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को सदियों पुराने मामले में अपना ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा है कि राम जन्मभूमि में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाया जाए। कोर्ट ने कहा है कि ट्रस्ट बनाकर मंदिर का निर्माण करवाया जाएगा। केंद्र सरकार को तीन महीने के भीतर मंदिर निर्माण के लिए नियम बनाने को कहा गया है। वहीं, कोर्ट ने मुस्लिम पक्षकार को अन्य जगह पर 5 एकड़ जमीन देने और निर्मोही अखाड़ा की याचिका को खारिज करते हुए राम लला की सेवा का अधिकार देने से इंकार कर दिया है। इस फैसले के बाद अतिरिक्त सुरक्षा बरतते हुए कई स्थानों पर अलर्ट जारी किया गया है।
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धार जिला सांप्रदायिक दंगों की दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है। मुस्लिम पक्ष के खिलाफ आए फैसले के बाद जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर जिले में 11 नवंबर का भी अवकाश घोषित कर दिया है।
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इस संबंध में जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया है। कानून व्यवस्था और सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय, कॉलेज, आंगनवाड़ी में अवकाश घोषित किया गया है। कलेक्टर श्रीकांत बनोठ ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।