कोरोना संक्रमण को देखते हुए रायपुर जिला प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन, इन सेवाओं पर लगी पाबंदी | Raipur district administration issued guidelines, In view of corona infection, ban on these services

कोरोना संक्रमण को देखते हुए रायपुर जिला प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन, इन सेवाओं पर लगी पाबंदी

कोरोना संक्रमण को देखते हुए रायपुर जिला प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन, इन सेवाओं पर लगी पाबंदी

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:18 PM IST
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Published Date: March 24, 2021 4:46 pm IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ सहित देश के कई राज्यों में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हालाम को देखते हुए पंजाब, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश सहित कई राज्यों के शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहीं, हालात को देखते हुए रायपुर जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है।

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जारी निर्देश के अनुसार होली मिलन सहित सभी सार्वजनिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे, साथ ही सभी पर्यटन स्थलों में आम जनता का प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। सभी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, संस्कृति खेलकूद समारोह पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

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वहीें, धार्मिक स्थलों को सिर्फ व्यक्तिगत पूजा के लिए खुले रहेंगे। विवाह या अंत्येष्टि कार्यक्रम में 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। सभी प्रकार की सभा रैली धरना जुलूस पर रोक रहेगी। दोपहिया वाहन में दो और कार में चार से अधिक व्यक्ति सवार नहीं हो सकेंगे। डीजे नगाड़ा ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध रहेगा। दूसरे राज्य से आने वाले व्यक्तियों को 7 दिन क्वारंटाइन रहना होगा। जिन इलाकों में एक से ज्यादा कोरोना मरीज मिलते हैं, उसे कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा।

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