पंजाब: पूरे भारत में 31 जुलाई तक अनलॉक 2 का ऐलान हो चुका है। अनलॉक 2 के लिए केंद्र सरकार ने सोमवार को निर्देश जारी कर दिया है। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार देश में स्कूल-कॉलेज और प्रशिक्षण संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। इसी बीच पंजाब हाईकोर्ट ने स्कूलों की फीस को लेकर बड़ा फैसला दिया है।
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पंजाब हाईकोर्ट ने कहा है कि कोई भी स्कूल जहां ऑनलाइन पढ़ाई हो रही हो या नहीं हो रही हो, ट्यूशन फीस ले सकते हैं। वहीं, हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि स्कूलों को फीस बढ़ाने से बचना चाहिए, उन्हें मौजूदा फीस में बच्चों को पढ़ाना चाहिए।
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Punjab High Court today ordered that all schools irrespective whether they offered online
classes during lockdown or not, are entitled to
collect tuition fee. However, schools shall restrain themselves from increasing fee for
2020-21 year & adopt same fee structure as of
2019-20— ANI (@ANI) June 30, 2020
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