आरक्षण के आधार पर प्रमोशन असंवैधानिक घोषित, हाईकोर्ट का फैसला | Promotion declared unconstitutional on the basis of reservation, decision of High Court

आरक्षण के आधार पर प्रमोशन असंवैधानिक घोषित, हाईकोर्ट का फैसला

आरक्षण के आधार पर प्रमोशन असंवैधानिक घोषित, हाईकोर्ट का फैसला

Edited By :  
Modified Date: November 29, 2022 / 08:06 PM IST
,
Published Date: November 16, 2019 10:27 am IST

नई दिल्ली। तमिलनाडु में कर्मचारियों को आरक्षण के आधार पर प्रमोशन देने और वरिष्ठता तय करने के फैसले को मद्रास हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है।

पढ़ें- अधिग्रहित की गई जमीन की मांग को लेकर किसान कर रहे उग्र प्रदर्शन, गा…

कोर्ट के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों की वरिष्ठता का निर्धारण करने के लिए रोस्टर बिंदु प्रणाली को अपनाना अप्रत्यक्ष रूप से 69 फीसद से ज्यादा आरक्षण मुहैया कराने के सिवा कुछ नहीं है।

पढ़ें- मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, रामलीला मैदान में 30 को भारत बचाओ आंदोलन, देशभ…

पीठ ने कहा कि राज्य सरकार आरक्षण की सुविधा मुहैया कराने वाले संविधान के अनुच्छेद 16(4) की आड़ ले रही है। अदालत ने कहा कि जब तक संवैधानिक संशोधन नहीं किया जाता सरकार इस अनुच्छेद की आड़ नहीं ले सकती है।

पढ़ें- नौकरीपेशा लोगों के लिए खुशखबरी, देश में सैलरी को लेकर एक जैसी व्यवस..

छत्तीसगढ़ी एक्ट्रेस पर केमिकल अटैक

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/H_us-7cDWrQ” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

 
Flowers