बिलासपुर। प्रमोशन में आरक्षण मामले पर सुनवाई महाधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने कारण बढ़ गई है। हालांकि मामले पर हाईकोर्ट की रोक अभी जारी रहेगी। अब मामले में 17 फरवरी को अगली सुनवाई होगी।
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बता दें कि पिछली सुनवाई में महाधिवक्ता ने माना था कि सरकार ने आदेश जारी करते समय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने शासन द्वारा जारी प्रमोशन पर आरक्षण के आदेश पर रोक लगा दी थी।
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गौरतलब हो कि राज्य सरकार ने प्रथम श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण, नोटिफिकेशन जारी कर लागू कर दिया था। लेकिन राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन लागू करते समय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया।
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जिसके बाद शासन के इस फैसले को एस संतोष कुमार ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से उच्च न्यायालय में चुनौती दी । जिसपर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शासन के इस आदेश पर रोक लगा दी हैं। आज पूरे प्रकरण की सुनवाई चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच द्वारा की गई।