CAA के खिलाफ और पक्ष में हो रहे प्रदर्शन और सभाओं पर रोक, कलेक्टर ने जारी किए आदेश | Prohibition on demonstrations and gatherings against and against CAA, order issued by collector

CAA के खिलाफ और पक्ष में हो रहे प्रदर्शन और सभाओं पर रोक, कलेक्टर ने जारी किए आदेश

CAA के खिलाफ और पक्ष में हो रहे प्रदर्शन और सभाओं पर रोक, कलेक्टर ने जारी किए आदेश

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:47 PM IST
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Published Date: January 11, 2020 3:39 am IST

भोपाल, मध्यप्रदेश। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध और पक्ष में हो रहे प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने आम सभा, प्रदर्शन और जुलूस रैली पर रोक लगा दी है।

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धारा 144 के तहत कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर के मुताबिक जरुरत पड़ने पर एसडीएम प्रदर्शन की अनुमति जारी कर सकते हैं। 

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बता दें कि सीएए और एनआरसी को लेकर देशभर में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन के साथ इसके पक्ष में सभाएं हो रही हैं। इसके चलते लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। इसी के मद्देनजर कलेक्टर ने शहर में प्रदर्शन और पक्ष में होने वाली सभाओं पर रोक लगा दी है। 

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