मार्च और अप्रैल महीने की फीस नहीं वसूल सकेंगे निजी स्कूल, कलेक्टर ने जारी किया आदेश | Private schools will not be able to charge the fees for the months of March and April, the Collector issued the order

मार्च और अप्रैल महीने की फीस नहीं वसूल सकेंगे निजी स्कूल, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

मार्च और अप्रैल महीने की फीस नहीं वसूल सकेंगे निजी स्कूल, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

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Modified Date: November 29, 2022 / 07:54 PM IST
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Published Date: April 13, 2020 9:38 am IST

भोपाल। कोरोना संकट के बीच छिंदवाड़ा कलेक्टर श्रीनिवास शर्मा ने जिले के निजी स्कूलों के लिए एक बड़ा आदेश जारी करते हुए कहा है कि प्राइवेट स्कूल मार्च और अप्रैल महीने की फीस नहीं ले सकेंगे। कलेक्टर ने इसके लिए कोरोना संकट का हवाला दिया है। साथ ही कलेक्टर ने यह भी कहा है कि निजी स्कूल स्मार्ट क्लासेस के नाम पर भी फीस नहीं वसूलेंगे।

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कलेक्टर ने यह आदेश ऐसे समय में जारी किया है जब पूरी दुनिया और देश के साथ ही मध्यप्रदेश भी कोरोना संकट से संघर्ष कर रहा है, लॉकडाउन में सभी कार्य ठप्प पड़े हैं,लोगों को घर से बाहर न निकलने की शख्त हिदायत है। बीते आधे मार्च के बाद से ही प्रदेश भर के सभी स्कूल बंद हैं।

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