नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियमों में बड़ा बदलाव किया जा सकता है। केंद्र सरकार पेंशन पाने की उम्र सीमा में बदलाव करने जा रही है। यानि नियम बदलने पर कर्मचारियों को जहां पहले 58 साल की उम्र में पेंशन मिलने लगती थी वहीं अब 60 साल की उम्र में मिलेगी।
पढ़ें- देश की गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का देशव्यापी आ.
सरकार ईपीएफ एक्ट में 1952 में बदलाव कर कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र दो साल और बढ़ा सकती है। ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ट्रस्ट की नवंबर में होने वाली दूसरी बैठक में इस बात पर विचार किया जा सकता है।
पढ़ें- कमलेश तिवारी हत्याकांड मामले के दो मुख्य आरोपी चढ़े एटीएस के हत्थे,…
सेंट्रल बोर्ड ट्रस्ट से मंजूरी मिलने के बाद इस प्रस्ताव को श्रम मंत्रालय कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजेगा। ईपीएफओ के बयान के मुताबिक इस फैसले से कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र दो साल बढ़ेगी साथ ही पेंशन फंड को तीस हजार करोड़ रुपए की राहत मिलेगी।
पढ़ें- नौकरी छूट गई तो पति ने अपनी पत्नी को ही धकेल दिया जिस्मफरोशी के धंध…
आबकारी का अरबपति अफसर
आप सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर उनकी पत्नी का…
30 mins ago