नई दिल्ली। कोरोना संकट काल में सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सुकन्या समृद्धि अकाउंट होल्डर्स को खाते में राशि जमा करने के लिए अतिरिक्त समय देने का ऐलान किया था। जो 30 जून को खत्म हो रहा है। ऐसे में अगर आप वित्तीय वर्ष में निर्धारित न्यूनतम राशि जमा नहीं कर पाए हैं तो अंतिम तारीख भूलने की भूल नहीं करें।
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उल्लेखनीय है कि सरकार ने PPF और सुकन्या में निर्धारित न्यूनतम राशि जमा करने की तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी थी। कोरोना महामारी के चलते सरकार ने खाताधारकों को तारीख आगे बढ़कर राहत दी थी। इससे पहले इसकी समयसीमा 31 मार्च 2020 थी।
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वहीं अब खाताधारक 30 जून तक पीपीएफ और सुकन्या में जमा की गई रकम से अपनी सुविधा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 या वित्तीय वर्ष 2020-21 में इनकम टैक्स की धारा 80C अंतर्गत तय सीमा में छूट का लाभ भी के सकते हैं।
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दरअसल किसी भी वित्तीय वर्ष में पीपीएफ में न्यूनतम 500 रुपए और सुकन्या में न्यूनतम 250 रुपए जमा करने आवश्यक हैं, नहीं तो अगले वित्तीय वर्ष में 50 रुपए पेनल्टी भरनी पड़ती है। इसके अलावा खाताधारक को मिलने वाले कई फायदे भी नहीं मिलत हैं।
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