जबलपुर। जबलपुर हाईकोर्ट में 10 प्रतिशत गरीब सवर्णो को दिए जाने वाले आरक्षण की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। 2 जुलाई 2019 को मप्र सरकार द्वारा जारी EWS आरक्षण की अधिसूचना को चुनौती देते हुए कहा गया है कि EWS आरक्षण से SC ST OBC वर्ग को बाहर रखने के खिलाफ याचिका दायर की गई है।
ये भी पढ़ें: रमन सिंह के प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, SIT जांच पर लगाई रोक, इन मामलों म…
हाईकोर्ट ने EWS कोटे से होने वाली सभी भर्तिर्यों को याचिका पर फैसले के अधीन रख दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार सहित पिछड़ा वर्ग आयोग के खिलाफ नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने संबंधित पक्षों से इस संबंध में 2 हफ़्तों में जवाब मांगा है।
ये भी पढ़ें: मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा, आयकर छापे की सूचना सरकार और मीडिया को न…
अब इस मामले पर 13 मार्च को अगली सुनवाई होगी। बता दें कि यह याचिका अन्य पिक्षड़ा वर्ग के 5 छात्रों ने दायर की है।
ये भी पढ़ें: MLA रजनीश सिंह सहित बिलासपुर जिले के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने …