नई दिल्ली। घोटाले से जूझ रहे पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक के खाताधारक की याचिका पर दिल्ली कोर्ट ने जवाब दाखिल किया। जिसमें आरबीआई ने स्पष्ट रूप कहा है कि पीएमसी बैंक में लेनदेन की कमी को देखते हु अभी निकासी की सीमा को नहीं बढ़ाया जा सकता है।
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बताते चले कि पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक के खाताधारकों ने पांच लाख रुपए तक की निकासी की छूट देने की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल किया था। जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक ने कोर्ट में जवाब दिया है।
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आरबीआई ने कहा कि 26 मार्च 2020 तक लगभग दस हजार करोड़ रुपये की कुल जमा देयता के मुकाबले में पीएमसी बैंक के पास उपलब्ध संपत्ति 2,955.73 करोड़ रुपये है, जोकि पूरी तरह से भुगतान के लिए अपर्याप्त है। जिसके चलते अभी निकासी की सीमा बढ़ाया जाना अभी संभव नहीं है।
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