19 मई तक पेट्रोल पंप, किराना, दूध और मेडिकल रहेंगे बंद, जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश | Petrol pump, Grocery Stores and medical shops will closed till may 19. 2020

19 मई तक पेट्रोल पंप, किराना, दूध और मेडिकल रहेंगे बंद, जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश

19 मई तक पेट्रोल पंप, किराना, दूध और मेडिकल रहेंगे बंद, जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:48 PM IST
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Published Date: May 16, 2020 5:32 pm IST

बालोद: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रानू साहू ने आदेश जारी कर कहा है कि वर्तमान स्थिति में कोरोना वायरस संक्रमण दृष्टिगत इससे बचाव व रोकथाम हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका क्षेत्र दल्लीराजहरा तथा नगर पंचायत क्षेत्र चिखलाकसा में आज सांयकाल 04 बजे से मंगलवार 19 मई 2020 की मध्यरात्रि तक पेट्रोल पंप, चिकित्सा संस्थान, मेडिकल दुकान, एटीएम तथा दुग्ध दुकान के अतिरिक्त समस्त संस्थानों को बंद रखने हेतु आदेशित किया जाता है।

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कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार दल्लीराजहरा नगर पालिका के वार्ड क्रमांक-02 तथा 24 में उपरोक्त अवधि में पूर्ण रूप से लॉकडाउन होगा तथा उपरोक्त उल्लेखित संस्थान भी इन दोनो वार्डों में बंद रहेंगे। इन दोनो वार्ड में प्रवेश करने तथा निकलने में पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

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